लाभार्थी को उत्तर प्रदेश के मूल नागरिक होना चाहिए।
इस योजना का लाभ लेने के लिए युवा की कम से कम 10 वी पास होना जरुरी है।
युवा की आयु कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 60 साल हो सकती है।
आधार कार्ड होना जरूरी है।
निवासी प्रमाण पत्र।
मोबाइल नंबर।
पासपोर्ट साइज फोटो।
पहचान पत्र।
ईमेल एड्रेस।
अंतिम पास मार्कशीट।